दूध उत्पादक संबल योजना की शुरुआत की बात की जाए तो सरकार ने इसे 2013 में ही लागू कर दिया था। लेकिन कुछ कारणों से इसे बीच में ही बंद करना पड़ा। 2019 में इस स्कीम को पुनः लागू किया गया और इसके तहत पशुपालकों को प्रति लीटर दूध बेचने पर ₹2 अनुदान राशि दी जाती थी। सरकार की तरफ से 2022 में यह अनुदान राशि बढ़ाकर ₹5 कर दी गई है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान सरकार ने लगभग 550 करोड रुपए बजट में इस योजना के लिए रखें हैं। राजस्थान सरकार में 9 लाख से भी ज्यादा पशु पालक इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं।
कौन-कौन से पशुपालक उठा सकते हैं लाभ
राजस्थान में जो भी पशु पालक राज्य के सरकारी दुग्ध उत्पादन संघ को दूध बेचते हैं। वह इस स्कीम के तहत अनुदान राशि ले सकते हैं। बहुत से पशुपालक ऐसे भी हैं, जो प्राइवेट कंपनी को अपना दूध बेचते हैं। लेकिन उन्हें इस स्कीम के तहत लाभार्थी नहीं बनाया गया है। हालांकि, यह पशुपालक भी लंबे समय से अनुदान राशि की मांग कर रहे हैं। अभी केवल सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ को दूध बेचने वाले पशुपालकों को भी इसके तहत रखा गया है। प्राइवेट कंपनी को दूध बेचने वाले पशुपालकों के लिए सरकार की तरफ से कोई खबर सामने नहीं आई है।
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कैसे उठा सकते हैं पशुपालक लाभ
इस योजना के तहत दूध बेचने वाले सभी लोगों को डीबीटी के माध्यम से यह अनुदान राशि भेजी जाती है। पशुपालकों को इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेज भी जमा करवाना जरूरी है। ताकि अच्छी तरह से उनकी पहचान हो सके। इन दस्तावेज में स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, संबंधित पशु का ब्यौरा, बैंक अकाउंट डीटेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शामिल है।
अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं। तो आप सरकार द्वारा ही जारी किए गए डेयरी बूथ पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। दूध उत्पादक संबल योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार की ओर से जारी किए डेयरी बूथ पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के पशुपालन विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
पशु क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ये बैंक देते हैं लोन
किसानों को 'पशु क्रेडिट कार्ड योजना' का लाभ देने के लिए सरकार ने कुछ बैंकों का चयन किया है। जिनके माध्यम से किसान जल्द से जल्द अपना 'पशु क्रेडिट कार्ड' बनवा सकते हैं। इनमें सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक को शामिल किया है।
पशु क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, इसके साथ ही लोन लेने के लिहाज से सिविल ठीक होना चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड ,पेन कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता डिटेल, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।
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ऐसे करें 'पशु क्रेडिट कार्ड' बनवाने के लिए आवेदन
जो भी व्यक्ति 'पशु क्रेडिट कार्ड' बनवाना चाहता है उसे ऊपर बताए गए किसी भी बैंक की नजदीकी शाखा में जाना चाहिए। इसके बाद वहां पर आवेदन पत्र लेकर आवेदन को सावधानी पूर्वक भरें। साथ ही आवेदन के साथ दस्तावेजों की फोटो कॉपी चस्पा करें। ये सभी दस्तावेज बैंक अधिकारी के पास जमा कर दें। आवेदन सत्यापन के एक महीने बाद किसान को पशु केडिट कार्ड दे दिया जायेगा।